मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। श्री शर्मा ने नई जिला परिषदों के गठन और प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाही के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों (8 नए जिले एवं 12 प्रभावित जिले) के जिला कलक्टर पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। इससे प्रभावित पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के नवसृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। जिला कलक्टरों द्वारा इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनके निस्तारण के बाद प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इन प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन पश्चात नवगठित/पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।