C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 5 भ्रष्ट और अनुशासनहीन सेवानिवृ लोक सेवकों की पेंशन रोकी

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राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति, 17-ए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और विभागीय जांच के 24 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की है।
श्री शर्मा ने लोक सेवकों द्वारा पद और शक्तियों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने के दो प्रकरणों में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध धारा-19 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के 03 अधिकारियों द्वारा संवेदक के साथ मिली-भगत कर सड़क निर्माण कार्य में अवैध लाभ पहुंचाने के आरोप में धारा 13 (1) (डी) और धारा 13 (2) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजकीय भूमि की निजी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी प्रदान करने की गंभीर शिकायत पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी के विरूद्ध धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958, के तहत संचालित वृहद शास्ति के प्रकरणों में 04 अधिकारियों द्वारा की गई नियम विरूद्ध कार्यवाही करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर दण्डित किया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध संचालित 05 जांच प्रकरणों में पेंशन रोके जाने की शास्ति लगाई गई है, जिसमें दो सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने से राज्य सरकार को कारित भारी आर्थिक हानि एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने के दृष्टिगत शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का आदेश दिया गया है। वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध 04 प्रकरणों में प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किए गए हैं।
सीसीए नियम-16 में विभिन्न आरोपित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन याचिकाओं में से 04 याचिकाएं खारिज की गई हैं और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के एक प्रकरण में अपील को अस्वीकार करते हुए पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।

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