NHAI NEWS:  ’10 सेकंड का नियम’: लंबी कतार से मिलेगी बिना टोल दिए मुक्ति 

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अक्सर देखा जाता है कि नेशनल हाईवे पर यात्रा के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यात्रियों का कीमती समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि NHAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में आप बिना टोल टैक्स दिए भी बूथ पार कर सकते हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए ’10 सेकंड नियम’ और ‘100 मीटर नियम’ लागू किया है। आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं और आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

100 मीटर की पीली लाइन का नियम—

NHAI के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक टोल प्लाजा के पास हर लेन में 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी (Yellow Line) खिंची होनी चाहिए। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टोल पर ट्रैफिक का जमावड़ा न हो।

नियम क्या है?: यदि टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार इतनी लंबी हो जाए कि वह इस 100 मीटर की पीली लाइन से पीछे पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में उस लेन के सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति दी जाएगी।

कब तक लागू रहेगा?: यह छूट तब तक जारी रहती है जब तक कि वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के दायरे के भीतर न आ जाए।

10 सेकंड का ‘सर्विस टाइम’ नियम: फास्टैग (FASTag) लागू होने के बाद टोल कटने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए NHAI ने समय की एक सीमा निर्धारित की है।

नियम क्या है?: टोल बूथ पर प्रति वाहन प्रोसेसिंग का समय 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी वाहन को टोल बूथ पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने में 10 सेकंड से अधिक का समय लग रहा है, तो तकनीकी रूप से वह वाहन मुफ्त निकलने का हकदार हो सकता है, बशर्ते वहां कतार लंबी हो।

क्यों बनाए गए ये नियम?: इन नियमों को लागू करने के पीछे मुख्य कारण फास्टैग (FASTag) के माध्यम से ‘जीरो वेटिंग टाइम’ के लक्ष्य को हासिल करना है। सरकार चाहती है कि टोल प्लाजा पर यात्रियों को रुकना न पड़े और हाईवे पर यातायात की गति बनी रहे।

विवाद की स्थिति में क्या करें?-

अक्सर टोलकर्मी इन नियमों की जानकारी होने के बावजूद यात्रियों से टोल वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

पीली लाइन दिखाएं: यदि कतार पीली लाइन पार कर चुकी है, तो आप टोलकर्मी को NHAI के इस नियम का हवाला दे सकते हैं।

हेल्पलाइन 1033: अगर टोलकर्मी आपकी बात नहीं सुनता या अभद्रता करता है, तो आप तुरंत नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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