Election News: पंचायत-निकाय चुनाव में इस बार बड़े वाहन और पशुओं से चलने वाले साधन पर रहेगी रोक

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राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और शहारी निकायों को लेकर अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की है। आयोग ने सरपंच और जिला परिषद सदस्य के चुनाव खर्च को दोगुना कर दिया है और नगरपालिका सदस्य-नगर परिषद व नगर निगम पार्षद के खर्च को 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपए कर दिया है। वहीं इन चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन और पशुओं से चलने वाले साधनों पर रोक लगा दी है।
आयोग की अधिसूचना के अनुसार अब सरपंच प्रत्याशी एक लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी 1.50 लाख और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर निगम पार्षद के लिए 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद के लिए 2 लाख और नगरपालिका पार्षद के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने सीमा मुक्मबल की है। दूसरी ओर आयोग ने वाहनों के उपयोग के लिये भी संख्या तय की है।
सरपंच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में एक, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी दो और जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी तीन से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते है। नगर निगम पार्षद उम्मीदवार 3, नगर परिषद पार्षद 2 और नगरपालिका सदस्य एक से ज्यादा वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने वाहनों के प्रकार भी तय किये है। अधिसूचना के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवार प्रचार में बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले जैसे तांगा, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

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