H C News: तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए BSTC ही मान्य, 1 वर्षीय डिप्लोमा नहीं —हाईकोर्ट

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राजस्थान में अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिये केवल BSTC ही मान्य होगी 1 वर्षीय डिप्लोमा नहीं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की भर्ती में एकवर्षीय डिप्लोमा वालों के चयन पर राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में अपना निर्णय सुनाते हुये कहा कि केवल दो वर्षीय बीएसटीसी धारक ही नियुक्ति के लिए पात्र होगें और एकवर्षीय डिप्लोमा धारक वालों की नियुक्ति कानूनी रूप से उचित नहीं है। मोहन सिंह की ओर से दायर याचिका में न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने उपरोक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विश्वास शर्मा ने कोर्ट को बताया कि भर्ती विज्ञापन में साफ तौर पर दो वर्ष के डिप्लोमा धारकों को ही पात्र बताया गया था। लेकिन सरकार ने 14 नवंबर को एक वर्ष के डिप्लोमा वाले 158 अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए उन्हे जिलों का आवंटन कर दिया गया। श्री शर्मा ने इसे मनमाना और नियमों के विपरीत बताया। उन्होने कोर्ट में जिला आवंटन के आदेश को रद्द करने की मांग की। श्री शर्मा की मांग को जायज मानते हुए कोर्ट ने एक वर्षीय डिप्लोमा वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य सरकार और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब-तलब किया है और कहा कि जब विज्ञापन में पात्रता स्पष्ट है तो उसे बदला नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2025 को होगी।

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