Jaipur Nwes: पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर चलेगा मु​कदमा, राज्यपाल ने दी अनुमति

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जलजीवन योजना में घोटाले के आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ) 2002 के तहत अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर यह स्वीकृति प्रदान की है।
बतादें कि महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी ने मुकदमे दर्ज किए थे। अभियोजन स्वीकृति के बाद अब महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी और एसीबी के मामलों में कोर्ट में अलग-अलग मुकदमे चलाया जायेगा।
श्री राज्यपाल बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 164 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (बी.एन. एस.एस 2023 की धारा 2018) के तहत जोशी के विरुद्ध धारा 3 व सपठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मुकदमा चलाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
यह भी बतादें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और ईडी ने 24 अप्रेल 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में वो सात महीने जेल में रहे थे। वहीं हाईकोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने पर उन्हें दिसम्बर 2025 के प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अभी महेश जोशी जमानत पर हैं। प्रदेश में हुये जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के इस घोटाले में मंत्री जोशी सहित कई अफसर और ठेकेदारों के नाम शामिल है। विभाग के नामजद अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। विभाग की ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला में चर्चा जोरों पर है।

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