Rajasthan News: कैबिनेट का निर्णय —प्रदेश में क्षेत्र विशेष को घोषित किया जायेगा अशांत क्षेत्र —संसदीय कार्य मंत्री

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की मीटिंग में स्थायी निवासियों की सम्पतियों और किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक लाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को बताया कि “अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और परिसर से किरायेदारों को बेदखली से बचाने के प्रावधान वाला राजस्थान विधेयक, 2026” के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।
मंत्री ने बताया कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनने से सार्वजनिक व्यवस्था, सद्भाव और मेलजोल से रहने के सामुदायिक चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा से अशांति की परिस्थिति उत्पन्न होने पर उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी स्थायी सम्पतियां कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य और शून्य माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा। विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारित अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और अर्थदण्ड की सजा देय होगी।
श्री पटेल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थाई निवासियों की सम्पत्तियों और उक्त सम्पत्तियों पर किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। वहीं राज्य में सामुदायिक सद्भावना और सामाजिक संरचना कायम रखी जा सकेगी। इस विधेयक को अब विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जाएगा।

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