Rajasthan News: सरकार ने आमजन को राहत देने के लिये 11 कानूनों में किया संशोधन  

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राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से राजस्थान वन अधिनियम 1953 से लेकर जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 तक, कुल 11 पुराने कानूनों में बड़े संशोधन किए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना और छोटी गलतियों के लिए जेल जाने के डर को खत्म करना है।

लाइसेंस के बिना भंडारण: अब जेल नहीं, भारी जुर्माना— 

इस विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक राजस्थान भाण्डागार अधिनियम 1958 में किया गया संशोधन है। पुराने नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के भंडारण (Warehousing) करता पाया जाता था, तो उसे एक साल तक की जेल या 1,000 रुपये का मामूली जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ते थे।

बदले हुए नियमों के तहत, सरकार ने कारावास के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब व्यापारियों को जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उनकी जेब पर बोझ बढ़ाया गया है। अब बिना लाइसेंस भंडारण पर शास्ति (Penalty) की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। यह संशोधन उन छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए राहत भरा है जो अनजाने में कानूनी जटिलताओं में फंसकर आपराधिक रिकॉर्ड का सामना करते थे।

पेयजल का गलत उपयोग: अब देना होगा प्रतिदिन हर्जाना—

पानी की किल्लत से जूझने वाले राजस्थान में पेयजल के दुरुपयोग पर भी नकेल कसी गई है। पहले घरेलू पेयजल कनेक्शन का गैर-घरेलू या व्यावसायिक उपयोग करने पर एक वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान था। नए संशोधन के तहत जेल की सजा को हटा दिया गया है, लेकिन आर्थिक दंड को सख्त बनाया गया है।

अब यदि कोई घरेलू नल से व्यावसायिक काम करता है, तो उसे प्रतिदिन न्यूनतम 200 रुपये से लेकर अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह नियम यह सुनिश्चित करेगा कि लोग संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें, बिना इस डर के कि उन्हें छोटी सी चूक के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।

कानूनों का आधुनिकीकरण और सरलीकरण—

इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने केवल भंडारण या पानी ही नहीं, बल्कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, और राजस्थान साहूकार अधिनियम 1963 जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों को वर्तमान समय के अनुकूल बनाया है।

अक्सर पुराने कानूनों में जेल के प्रावधान निवेश के रास्ते में बाधा बनते थे। इन संशोधनों के जरिए राज्य सरकार ने यह संदेश दिया है कि राजस्थान अब व्यापार के लिए अधिक उदार और पारदर्शी बन रहा है। वन अधिनियम से लेकर शैक्षिक संस्थाओं तक के नियमों में यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और आम जनता को अनावश्यक कानूनी मुकदमों से बचाने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

राजस्थान सरकार का यह ‘सुधारात्मक रवैया’ राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूती देगा। जहां एक तरफ ‘अपराधीकरण’ से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ भारी आर्थिक दंड अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा।

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