माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सरकार ने निर्देश जार किये है। जारी आदेश के अनुसार अब व्यावसायिक वाहन चालक 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और श्रम विभाग को दी गई है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की अनुपालना में की गई है।
आपको बतादें कि 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को यह आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 ए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की ओर से प्रतिदिन 8 घंटे ही वाहन संचालन के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाए। आदेशों की पालना में 3 जुलाई को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए वाहन चलाने के लिए निर्धारित समयावधि के नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।