मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्वस्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक लाने, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की फीस कम करने, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता और दिव्यांग संतान के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों के सरलीकरण और विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले बैठक में किए गए।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में ‘द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025’ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्चस्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी।
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सशर्त कीमतन भूमि आवंटित करने की स्वीकृति भी आज मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। इन इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। श्री पटेल ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 62(IV) में दिवंगत कार्मिक के माता-पिता के मामले में कार्मिक की कुल परिलब्धियों की 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। अब माता-पिता को भी नियम 62(III) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन (अधिकतम 50 प्रतिशत तक) का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कार्मिक के जीवित होने पर बनती है।
वहीं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 67 में संशोधन की स्वीकृति भी आज दी गई। इस संशोधन के अनुसार अब मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग में स्वीकृत चतुर्थ पदोन्नति के पद वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक पर पदोन्नति के लिए प्रावधान निर्धारित किये जाने हेतु राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 में प्रस्तावित संशोधनों का भी आज अनुमोदन किया गया। साथ ही, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संयुक्त निदेशक (पे लेवल-18) के नवसृजित पद को शामिल किया जाएगा।