H C NEWS: हाईकोर्ट ने राइट टू हेल्थ पर सरकार से मांगा जवाब

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट-2022 पर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने डॉ. नरेंद्र कुमार गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट-2022 को लागू हुए करीब ढाई साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक आवश्यक नियम नहीं बनाए हैं। उन्होने याचिका में सरकार पर आरोप लगाया है कि नियमों के अभाव में अधिनियम व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इस कारण आम जनता को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा है।

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