Rajasthan High Court: प्रदेश के सड़क हादसों पर कार्ट शख्त, कहा हाइवे पेट्रोलिंग शुरू करें डीजीपी

0
9
Rajasthan High Court

प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने शख्त निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा सड़क हादसों में मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाये। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाइवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। कोर्ट ने सरकार से कहा, शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान बताएं। वहीं निर्देश दिया कि हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सकें। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी टीम बनाकर हाइवे पर पेट्रोलिंग करायें। अगली सुनवाई 14 नवंबर तक पालन रिपोर्ट पेश करें।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, यह अच्छा है। लेकिन हाइवे पर दोनों ओर दुकानें खुल रही हैं और वाहन खड़े रहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीधे हाइवे पर खुलने वाली दुकान का गेट बंद कराया जाए। हाइवे पर सर्विस लाइन से अतिक्रमण हटाए जाएं और जहां सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां बनाए जाएं। आवश्यक हो तो अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की मदद ली जाए। वहीं महाधिवक्ता ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए समय मांगा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here