राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 134 के अनुसार पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग के निदेशक लीला राम मीणा ने बताया कि पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर राज्य सरकार में कार्यरत समस्त राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) के द्वारा आईएफएमएस 3.0 पर कर्मचारी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से संबंधित कोषालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा अन्य पूर्व में निर्धारित तरीकों के अनुसार प्रस्तुत कर सकते है। राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।




