राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के बाजार भाव के आकलन के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सामान्य आरसीसी छत वाले भवनों के लिए 1800 रुपये प्रति वर्ग फीट, मल्टी-स्टोरी शॉपिंग मॉल के लिए 2000 रुपये और मल्टीप्लैक्स सहित मल्टी-स्टोरी शॉपिंग मॉल के लिए 2100 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर तय की गई है। होटल और क्लबों के के लिए 2100 प्रति वर्ग फीट व पांच सितारा या अधिक सुविधाओं वाले होटल व क्लबों के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। वहीं पट्टी की छत वाले निर्माण के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट, कच्चे निर्माण के लिए 250 रुपये प्रति वर्ग फीट और छत सहित भवन के केवल ढांचे के लिए 450 रुपये प्रति वर्ग फीट व बाउंड्री वॉल और वेयर हाउस के लिए दरें क्रमशः 500 रुपये प्रति रनिंग मीटर व 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई हैं। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव नथमल डिडेल ने बताया कि सूची में शामिल नहीं होने वाले निर्माण कार्यों का मूल्यांकन महानिरीक्षक स्टांप्स द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।




