Court News: पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कानूनी अधिकार नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट

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राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में कहा कि पिता की संपत्ति पर विवाहित संतानों का कानूनी कोई अधिकार नहीं है और पिता की बिना अनुमती के संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने रितेश खत्री की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया और श्री खत्री पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। उन्होने कहा कि पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर विवाहित संतानें कानूनी अधिकार नहीं रखती है। संताने केवल प्रेम से ही पिता की संपत्ति पर रहने का अधिकार रख सकती है। वहीं पिता कहें तो उन्हे संपत्ति खाली करने के लिए बाध्य होंना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि पिता के उत्पीड़न का उचित मुआवजा नहीं हो सकता
लेकिन ये एक संदेश देती है कि ऐसे मुकदमे दुर्भावना से नहीं किए जाने चाहिए। बेटे ने पिता की संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताने की कोशिश की लेकिन बेटे के इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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