Transportation News: परिवहन विभाग ने चौमू में दो स्लीपर बसों को किया जब्त

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प्रदेश में सरकार सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन जिला परिवहन कार्यालय चौमूं ने इस कड़ी में अग्रीम कार्यवाही करते हुए अपने क्षेत्र में दो स्लीपर बसें जब्त कर लिया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी चौमूं अनूप सहारिया और उनकी टीम ने संयम का परिचय देते हुए अवैध वाहनों को ज़ब्त किया है। परिवहन विभाग ने बस बॉडी कोड AIS-119/52 के प्रावधानों के तहत स्लीपर बस नंम्बर — MP44 ZD 9944 और AR11 L 1111 का निरिक्षण किया इस दौरान दोनो बसों में कोड के अनुसार गंभीर उल्लंघन पाए गये। उन्होने बताया कि बस में बैठे यात्रियों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गई और उन्हे भोजन जैसी व्यवस्था भी की गई।
श्री कुमार ने बताया की निरिक्षण के दौरान एक LPG गैस सिलेंडर बस में पाया गया जो ख़तरनाक साबित हो सकता था। उल्लेखनीय है कि यात्री वाहनों में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन निषेध है। वहीं स्लीपर कोच बस की लंबाई के अनुरूप स्लीपरों की संख्या अधिकतम छह पंक्तियों मेंं हो सकती है और अधिकतम 36 स्लिपर हो सकते हैं। लेकिन इसके वाहन स्वामी ने चैसिस को काटकर उसके पीछे बॉडी बढ़ाकर सात पंक्तियां बनाकर कुल 50 स्लिपर लगा रखे थे और बस में आपातकालीन दरवाज़ा नियमानुसार नहीं था व उसे बाधित कर रखा था। बस के अन्य आपातकालीन द्वार भी नियमानुसार नहीं थे। उन्होने कहा कि इस कार्यवाही के माध्यम से परिवहन विभाग ने संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में आमजन को ख़तरा कारित कर चलने वाले ऐसे अनाधिकृत परिवर्तन वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा और इन्हें ज़ब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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