JDA: कोर्ट के आदेश पर 9 अप्रेल को जेडीए करेगा अवैध अतिक्रमणों पर बड़ी कार्यवाही

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जयपुर विकास प्राधिकरण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। न्यायालय के रिट याचिका संख्या 17971/2022 के आदेशानुसार झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुये 200 फीट बाईपास तक रोड़ की चौडाई करना है। इस संबंध में जेडीसी आनंदी ने स्थान चिन्हीकरण के लिये पांच टीमों का गठन किया।
गठित में टीम में उपायुक्त, ए.टी.पी., तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी को रखा गया। सभी टीमों ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और उपनियंत्रक प्रवर्तन तृतीय की मौजूदगी में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार झारखण्ड मोड से खातीपुरा तिराहा होते हुये 200 फीट बाईपास तक चिन्हीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय व्यापारियों और निवास कर रहे लोगों को जेडीए द्वारा गठित टीमों व स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाईश की जाकर अवैध अतिक्रमणों को दिनांकः 09.04.2025 से पूर्व हटाने हेतु अपील की गई। उक्त किये गये अवैध अतिक्रमणों को दिनांक 09.04.2025 को जेडीए द्वारा हटाया जायेगा।

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