राजस्थान के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के पेंशन विभाग ने उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। पेंशन व पेंशनर्स कल्याण निदेशालय के अनुसार, यह अदालत 27 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशनभोगियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब वर्ष में चार बार इन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पेंशनर्स को अदालतों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना और एक ही छत के नीचे उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है।
आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी:—
आवेदन की अंतिम तिथि: समस्या निवारण हेतु पेंशनर अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ 25 मार्च 2026 तक जमा करा सकते हैं।
यहाँ जमा करें आवेदन: पेंशनर अपने आवेदन पत्र पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित जिला कोषालयों में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
त्रैमासिक कार्यक्रम: वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अदालत अप्रैल में होगी, जिसके बाद आगामी अदालतें जुलाई 2026, अक्टूबर 2026 और जनवरी 2027 में आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं।
इस अदालत में मुख्य रूप से पेंशन के निर्धारण में देरी, एरियर का भुगतान, पीपीओ (PPO) संबंधी सुधार और पारिवारिक पेंशन जैसे मामलों पर सुनवाई की जाएगी। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित किया जाए ताकि 27 अप्रैल को अधिक से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिल सके। पेंशनर्स अपनी सुविधा के लिए IFMS 3.0 पोर्टल से अपनी पेंशन स्लिप और अन्य डिजिटल दस्तावेज़ भी प्राप्त कर सकते हैं।




