Exam NEWS: परीक्षा में रहे अनुपस्थित तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ब्लॉक

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राज्य सरकार ने आवेदकों के समय और धन को बचाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के बाद ऐसा देखा जा रहा था कि भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है, जो उस भर्ती से सम्बन्धित पद की न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं करते है और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। इससे परीक्षा हेतु बड़ी संख्या में अनावश्यक आवेदन प्राप्त होने एवं अभ्यर्थियों के परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती ऐजेन्सी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करने के साथ ही परीक्षा की व्यवस्थार्थ होने वाला व्यय भी निष्फल होता है। इस समस्या के निराकरण हेतु 19 अप्रेल 2023 को जारी परिपत्र की निरंतरता यह निर्देश प्राप्त हुए है कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार की अन्य नर्ती संस्थाओं द्वारा एक वितीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा राशि 750/- का भुगतान करने के पश्चात् ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा को पुनः चालू किया जायेगा। उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जायेगा। इसे पुनः चालू कराने के लिए अभ्यर्थी को राशि रु 1500/- का भुगतान करना होगा। यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जायेगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा।
राज्य सरकार द्वारा आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत 19 अप्रेल 2023 के परिपत्र अनुसार एकबारीय पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इसके बाद आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने पर अभ्यर्थियों से बार-बार शुल्क नहीं लिया जाता है। राजस्थान लोक सेवा व अन्य भर्ती संस्थाओं की भर्तियों में आवेदन कर परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस आशय का परिपत्र राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा 9 मई 2025 को जारी किया गया था।

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