Rajasthan News: प्रदेश में 17 खाद्य उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर लगी रोक 

0
6
AI Photo

राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में लिए गए खाद्य नमूनों की जांच के बाद, असुरक्षित पाए गए 17 नामी और स्थानीय खाद्य उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

प्रमुख शासन सचिव की कार्रवाई—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि अप्रैल माह के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चलाकर पैक्ड खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए थे। प्रयोगशाला में जांच के दौरान इन 17 उत्पादों में मिलावट या हानिकारक तत्व पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर इन उत्पादों के पूरे राज्य में वितरण, प्रदर्शन और विक्रय पर आगामी 2 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विक्रेताओं के लिए सख्त निर्देश—

खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी खाद्य सामग्री विक्रेता इन प्रतिबंधित उत्पादों को न तो अपनी दुकान पर प्रदर्शित (Display) कर सकेगा और न ही इनका विक्रय कर सकेगा। यदि किसी प्रतिष्ठान पर ये उत्पाद पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ ‘खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम’ के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंधित उत्पादों की श्रेणी—

इन 17 उत्पादों में मुख्य रूप से दैनिक उपयोग में आने वाले पैक्ड आयटम शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता की सेहत से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग की टीमें अब बाजार में सघन निगरानी रखेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंधित सामग्री ग्राहकों तक न पहुँचे। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे खरीदारी करते समय गुणवत्ता और ब्रांड की जांच करें। यह कदम मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार के “शुद्ध के लिए युद्ध” अभियान को मजबूती देने के लिए उठाया गया है।

ये है वो 17 उत्पाद—

श्री डेयरी ब्राइट (Shri Dairy Bright): कृष्णा फूड प्रोडक्शन, झज्जर (हरियाणा)।

धेनु सरस (Dhenu Saras): धेनुश्री डेयरी प्रोडक्ट्स, लूणी, जोधपुर।

ईजी डेयरी (Easy Dairy): प्रथम ट्रेडिंग कंपनी, भवानी (हरियाणा)।

भोग विनायक (Bhog Vinayak): मारुति एग्रो इंडस्ट्रीज, मुक्तसर (पंजाब)।

हरियाणा क्रीम (Haryana Cream): प्रगति फूड प्रोडक्ट्स, भिवानी (हरियाणा)।

श्री डेयरी प्रीत (Shri Dairy Preet): आरडी इंडस्ट्रीज, जींद (हरियाणा)।

हरियाणा फार्म (Haryana Farm): गिरधर मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड, पानीपत (हरियाणा)।

चाय और मसाले—

चाय (Bengal Gold): शिवशक्ति टी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)।

हल्दी (Turmeric): श्री साई मसालेवाला, भरतपुर।

नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थ—

केसर बाटी (Kesar Bati): ‘युवराज बीकानेर’ ब्रांड के तहत विपणन, मेसर्स रस रसना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर।

रोस्टेड चना (Roasted Gram): स्नेक टेक आरके कंपनी, गुरुग्राम।

नमकीन (तीखा मीठा मिक्स): बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर।

कन्फेक्शनरी: शुगर-बॉइल्ड कन्फेक्शनरी का एक नमूना भी असुरक्षित पाया गया।

विभाग ने विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि इन उत्पादों को स्टॉक में रखना या बेचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दंडनीय है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here