Rajasthan News: प्रदेश में चाइनीज मांझे के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी

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मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के दौरान आमजन और पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नायलॉन/सिंथेटिक सामग्री से बने चाइनीज मांझे और कांच अथवा लोहे के चूर्ण से लेपित घातक धागों के विक्रय, भंडारण व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।
पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मकर संक्रांति हमारा पारंपरिक पर्व है, लेकिन हमारी खुशी किसी बेजुबान पक्षी की चोट या मृत्यु का कारण नहीं बननी चाहिए। चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं एवं पशु-पक्षियों की दर्दनाक मृत्यु किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील है कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और वैकल्पिक सूती धागों का ही उपयोग करें व सुबह-शाम के समय, जब पक्षियों की आवाजाही अधिक होती है, पतंगबाजी से परहेज करें।
उन्होने कहा कि इस संबंध में विभाग एनजीटी के आदेशों के अनुरूप सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस विभाग को प्रतिबंध आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने व उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी जिलों में विशेष पक्षी चिकित्सा और बचाव शिविर लगाने व व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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