सुप्रीम कोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। मामला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त रहे दिवंगत अधिकारी के बेटे की विशेष अनुमति याचिका का है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता के दो घर हैं, 33 एकड़ जमीन है और मासिक पेंशन 85 हजार रुपए है ऐसे में अनुकम्पा नियुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है।
न्यायाधीश मनमोहन ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता रवि कुमार जेफ से कहा कि आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त के बेटे हैं, अनुकंपा नियुक्ति का सवाल कहा हैं। एक सीमा से बाहर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर दखल का कोई उचित कारण नहीं है। कोर्ट ने इन टिप्पणियों के बाद कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया।